दस्तावेज़ का सार
दिनांक 06 जनवरी 2026, लखनऊ में उत्तर प्रदेश
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता
में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
मुख्य निर्णय
अब व्यावसायिक (Commercial) एवं औद्योगिक (Industrial)
संपत्तियों के पारिवारिक दान
विलेख (Family Gift Deed) पर भी स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी।
पहले क्या व्यवस्था थी
- दिनांक 03.08.2023 की अधिसूचना के अनुसार,
यदि अचल संपत्ति का दान परिवार के सदस्यों के पक्ष में किया जाता था, तो: - स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती थी
- अधिकतम स्टाम्प शुल्क ₹5,000 लिया जाता था
- लेकिन यह
छूट केवल कृषि एवं आवासीय संपत्तियों तक सीमित थी।
अब क्या बदला
- इस नए
प्रस्ताव से वही छूट:
- व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के
- परिवार के सदस्यों के बीच दान पर भी लागू कर दी गई
है।
- यह छूट:
- संबंधित नई अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की
तिथि से
- तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- साथ ही,
03.08.2023 की पुरानी अधिसूचना में
वर्णित संबंधों एवं कुछ अन्य प्रावधानों को और अधिक
स्पष्ट किया गया है।
कानूनी आधार (जैसा दस्तावेज़ में उल्लेखित है)
- भारतीय
स्टाम्प अधिनियम, 1899
- अनुसूची 1-ख, अनुच्छेद-33 के अंतर्गत
- दान विलेख पर संपत्ति मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क
देय होता है।
- पंजीकरण
अधिनियम, 1908
- धारा 17 के अंतर्गत
- अचल संपत्ति के दान विलेख का पंजीकरण अनिवार्य है।
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